नियम एवं शर्तें (Terms & Conditions)

हिन्द अभिमान फाउंडेशन

(सेवा • सहयोग • विश्वास)

 

🌱 हिन्द अभिमान जन–सहयोग राहत योजना (HAJRY)

(हिन्द अभिमान फाउंडेशन द्वारा संचालित)

 

इन नियमों एवं शर्तों का उद्देश्य हिन्द अभिमान फाउंडेशन द्वारा संचालित सभी सामाजिक, पारिवारिक एवं सहयोगात्मक योजनाओं के संचालन हेतु स्पष्ट, पारदर्शी एवं अनुशासित व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

 

वेबसाइट, सदस्यता, आवेदन अथवा किसी भी योजना से जुड़कर प्रत्येक सदस्य/आवेदक इन नियमों एवं शर्तों से पूर्णतः सहमत माना जाएगा।

 

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1. संस्था की प्रकृति

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हिन्द अभिमान फाउंडेशन एक सार्वजनिक, गैर-लाभकारी एवं गैर-राजनीतिक सामाजिक ट्रस्ट है, जिसकी स्थापना 27 मई 2020 को की गई है तथा जिसका पंजीकरण संख्या 12/2020 है।

 

संस्था का उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों को आपदा, दुर्घटना, बीमारी, आकस्मिक निधन, विवाह एवं अन्य संकट की परिस्थितियों में नैतिक, सामाजिक एवं सहयोगात्मक सहायता प्रदान करना है।

 

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2. सदस्यता संबंधी शर्तें

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• सदस्यता केवल भारतीय नागरिकों हेतु मान्य है।

• सदस्य की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।

• 65 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

• सदस्यता केवल संस्था की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही मान्य होगी।

• वार्षिक सदस्यता शुल्क/दान ₹101 (एक सौ एक रुपये मात्र) ऑनलाइन माध्यम से देना अनिवार्य है।

 

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3. सदस्यता की वैधता

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• वार्षिक शुल्क/दान की वैधता एक वर्ष होगी।

• अवधि समाप्त होने पर 30 दिवस का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा।

• निर्धारित समय में शुल्क जमा न होने पर सदस्यता स्वतः अवैधानिक हो जाएगी।

• अवैधानिक सदस्य किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

 

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4. सहयोग योजनाओं की प्रकृति

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• फाउंडेशन स्वयं किसी भी योजना के अंतर्गत सीधे धनराशि प्रदान नहीं करता।

• सभी योजनाएँ सदस्य-से-सदस्य सहयोग पर आधारित हैं।

• संस्था केवल अपील, सत्यापन, समन्वय एवं पारदर्शिता की भूमिका निभाती है।

 

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5. आकस्मिक निधन सहयोग

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• आत्महत्या के अतिरिक्त किसी भी कारण से सदस्य की मृत्यु होने पर नॉमिनी हेतु सहयोग अपील की जाएगी।

• सहयोग राशि सदस्य सीधे नॉमिनी के बैंक खाते/UPI में देंगे।

• वर्तमान न्यूनतम सहयोग राशि ₹101 प्रति सदस्य निर्धारित है।

 

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6. लॉक-इन पीरियड

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• सदस्यता के प्रथम 10 माह लॉक-इन पीरियड होंगे।

• लॉक-इन अवधि में निधन होने पर कोई सहयोग देय नहीं होगा।

• लॉक-इन पूर्ण होने के पश्चात ही सदस्य वैधानिक माना जाएगा।

 

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7. सहयोग निरंतरता एवं पात्रता

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• न्यूनतम 90% अवसरों पर सहयोग अनिवार्य है।

• 90% सहयोग न करने पर सदस्य अपात्र माना जाएगा।

• 8 माह निरंतर सहयोग के बाद पुनः पात्रता संभव होगी।

• किसी योजना से लाभ लेने से पूर्व न्यूनतम 6 अवसरों पर सहयोग आवश्यक है।

 

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8. सत्यापन एवं निर्णय

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• प्रत्येक आवेदन का भौतिक सत्यापन अनिवार्य है।

• सत्यापन संस्था पदाधिकारी या कोर कमेटी द्वारा किया जाएगा।

• सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

• आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार कोर कमेटी/प्रबंध समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

 

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9. आत्महत्या एवं अपराध अपात्रता

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• आत्महत्या की स्थिति में कोई सहयोग देय नहीं होगा।

• यदि नॉमिनी द्वारा हत्या सिद्ध होती है तो वह अपात्र होगा।

• वैकल्पिक नॉमिनी निर्धारण का अधिकार संस्था को रहेगा।

 

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10. बेटी विवाह सहयोग

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• न्यूनतम 2 वर्ष का लॉक-इन अनिवार्य होगा।

• एक सदस्य की अधिकतम दो जैविक पुत्रियाँ ही पात्र होंगी।

 

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11. 65 वर्ष पश्चात नियम

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• 65 वर्ष के पश्चात निधन की स्थिति में ट्रस्ट निधि से अधिकतम ₹20,000 अंतिम संस्कार सहयोग दिया जा सकता है।

• यह निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

 

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12. अनुशासन

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• झूठे आरोप, अफवाह या दुष्प्रचार पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

• संस्था-विरोधी गतिविधि में सदस्यता निरस्त की जा सकती है।

 

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13. ट्रस्ट फंड उपयोग

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• ट्रस्ट फंड का उपयोग वेबसाइट, तकनीकी, सत्यापन, कार्यालय व्यय एवं सामाजिक सहायता हेतु किया जाएगा।

 

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14. कानूनी अस्वीकरण

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• सभी योजनाएँ नैतिक एवं सामाजिक सहयोग की श्रेणी में आती हैं।

• इन्हें किसी भी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं माना जाएगा।

• किसी भी प्रकार का दावा, वाद या न्यायिक चुनौती स्वीकार्य नहीं होगी।

• संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

 

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15. अंतिम प्रावधान

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• वेबसाइट पर प्रकाशित नियमावली ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

• संस्था को नियमों में संशोधन का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

 

घोषणा:

“हिन्द अभिमान फाउंडेशन समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक सहयोग पहुँचाने हेतु प्रतिबद्ध है।”

 

© हिन्द अभिमान फाउंडेशन. सर्वाधिकार सुरक्षित।